30 Jul 2026
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राजा भैया–भानवी सिंह विवाद: सुप्रीम कोर्ट का आदेश : 4 महीने में दिल्ली हाईकोर्ट सुनाए फैसला

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उत्तरप्रदेश : राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच चल रहे घरेलू हिंसा विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट को आदेश दिया है कि वह इस मामले में चार महीने के भीतर फैसला सुनाए

यह मामला प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ उनकी पत्नी भानवी सिंह द्वारा दर्ज कराई गई घरेलू हिंसा की शिकायत से जुड़ा है। फिलहाल इस केस की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही है और अगली तारीख 12 फरवरी तय की गई है।

भानवी सिंह ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस याचिका पर जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भूयान की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने साफ किया कि वह मामले की मेरिट में दखल नहीं देगा, लेकिन याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में जल्द निपटारे की मांग कर सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यह समय-सीमा इसलिए तय की है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा राजा भैया को जारी किए गए समन पर पहले से रोक लगा रखी है।

सफदरजंग एन्क्लेव थाने में FIR

भानवी सिंह ने दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव थाने में राजा भैया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से उन्हें शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ा। पुलिस के अनुसार, पति-पत्नी पिछले कई सालों से अलग रह रहे हैं।

भानवी सिंह ने अपनी शिकायत में ससुराल पक्ष, खासकर सास पर हस्तक्षेप और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। यह मामला घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है और इससे संबंधित FIR पहले ही दर्ज हो चुकी है।

FIR में क्या लिखा?

भानवी सिंह ने बताया कि उन्होंने 20 मार्च 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) में क्रूरता और हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे बाद में रिश्ते सुधरने की उम्मीद में वापस ले लिया गया। लेकिन हालात और खराब हो गए।

उन्होंने कहा कि पिछले एक साल से लगातार उत्पीड़न झेलना पड़ा और उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिलीं, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराना जरूरी हो गया।

भानवी सिंह के मुताबिक, उनकी शादी को 30 साल हो चुके हैं। इस दौरान उन्हें बार-बार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई। उन्होंने कहा कि वे बस्ती के पूर्व राजघराने से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन ससुराल में उन्हें कभी सम्मान नहीं मिला।

अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस हाई-प्रोफाइल केस पर सबकी नजरें दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।

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