Vhuman News / Fri, Jan 16, 2026
यूपी : उत्तर प्रदेश पुलिस की ट्रांसफर पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया गया है। पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कृष्ण ने सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के पुलिसकर्मियों के तबादलों को लेकर नया सर्कुलर जारी कर दिया है।
नए सर्कुलर के अनुसार, 2019 के बाद भर्ती हुए पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर अब सामान्य रूप से नहीं किया जाएगा। केवल विशेष परिस्थितियों में ही तबादले पर विचार किया जाएगा। ट्रांसफर से जुड़ा अंतिम फैसला पुलिस स्थापना बोर्ड (PEB) द्वारा लिया जाएगा।

डीजीपी द्वारा जारी निर्देशों में यह भी साफ किया गया है कि कोई भी इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर अपने गृह रेंज, गृह जनपद या गृह जनपद के सीमावर्ती जिले में तैनात नहीं किया जाएगा।
वहीं, 2019 से पहले भर्ती हुए पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर किए जा सकेंगे। हालांकि 2019 बैच के बाद केवल उन्हीं पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर होगा, जिनमें पति और पत्नी दोनों पुलिस विभाग में कार्यरत हैं।

इसके अलावा, मुख्य आरक्षी और आरक्षी की पोस्टिंग भी उनके गृह जिले या सीमावर्ती जिले में नहीं की जाएगी। यह व्यवस्था 22 जून 2018 की ट्रांसफर पॉलिसी के तहत लागू रहेगी।
इस फैसले को पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण के तौर पर देखा जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन